चंडीगढ़। हरियाणा में पीटीआई टीचरों के केस हारने और नौकरी जाने के बाद अब ड्राइंग टीचरों को बड़ा झटका लगा है। आज ड्राईंग टीचरों के केस में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। इस केस में ड्राईंग टीचर केस हार गए हैं। अब ड्राइंग टीचरों की नौकरी जाना तय है।
Like PTI in Haryana, the problem of these teachers also increased, see High Court order
Chandigarh. After losing the case of PTI teachers in Haryana and leaving the job, now the drawing teachers have got a big shock. Today, the decision of Punjab and Haryana High Court has come in the case of drawing teachers. In this case the drawing teacher has lost the case. Now th
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 816 ड्राइंग टीचरों की नियुक्ति रद करने के एकल बैंच के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर यह फैसला सुनाया गया है। हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन ने 20 जुलाई 2006 को विज्ञापन जारी कर 816 ड्राइंग टीचरों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे थे।
इसके खिलाफ एकल बैंच में दायर याचिका में बताया गया था कि इस दौरान नियम रखा गया था कि एक टेस्ट होने के अलावा 25 अंकों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। लेकिन बाद में कई बार नियमों को बदला गया। कुछ उम्मीदवारों के फार्म तो अंतिम तिथि के बाद भी स्वीकार किए गए। हाईकोर्ट ने पूरी नियुक्ति प्रक्रिया का रिकॉर्ड देखा तो सामने आया कि कमीशन के चेयरमैन ने अन्य किसी भी सदस्य से परामर्श किए बिना ही नियुक्ति का पैमाना बदल दिया था।
एक और संशोधन करते हुए 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों को ही इंटरव्यू में बुलाने की बात कही गई। इंटरव्यू के अंक 25 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने भर्ती को खारिज करते हुए कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता है।